मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बार फिर एक रिटायर कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक को द्वितीय क्रमोन्निति का लाभ देने के आदेश दिए है। हाई कोर्ट ने राज्य के आदिवासी कल्याण विभाग व स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक पुरुषोत्तम नामदेव को नियुक्ति तिथि से द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए।

EMPLOYEE FULL DITELS NEWS : न्यायमूर्ति आनंद पाठक की एकल पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता का मामला प्रेरणा कोराने मामले के मानदंडों और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों को पूरा करता है, तो उसे 3 महीने के भीतर उक्त लाभ दिया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को इस संबंध में योग्यता के आधार पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक को द्वितीय प्रोन्नति का लाभ देने का आदेश जारी किया है क्योंकि यह मामला प्रेरणा कोराणे मामले से मिलता जुलता है.
ये निर्देश विभाग को दिए हैं
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी पुरुषोत्तम नामदेव की ओर से अधिवक्ता योगेंद्र सिंह पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि संबंधित विभाग को अभ्यावेदन देने के बावजूद याचिकाकर्ता को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
याचिकाकर्ता का मामला प्रेरणा कोराने के मामले में हाईकोर्ट के पहले के फैसले के दायरे में आता है। हाईकोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग को सेवानिवृत सहायक शिक्षक पुरुषोत्तम नामदेव को द्वितीय प्रोन्नति का लाभ नियुक्ति की तिथि से देने का निर्देश दिया है.